Income Tax Return: ITR फाइल करने से पहले देखें 6 कामों की ये चेकलिस्ट, एक भी गलती हुई तो आ सकता है Notice
Written By: अनुज मौर्या
Sat, Jun 15, 2024 04:40 PM IST
इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing) करना कितना जरूरी है, ये तो हर कोई समझता है. जो भी नौकरीपेशा लोग हैं, उनके फॉर्म-16 (Form-16) आ चुके हैं और अब वह अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने से पहले कुछ फॉर्म चेक करने जरूरी है. साथ ही कुछ अन्य जरूरी जानकारियां भी चेक करनी होंगी. आइए जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कौन सी 6 चीजें चेक (ITR Filing Checklist) कर लेनी चाहिए.
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1- सबसे पहले फॉर्म-16
एक नौकरी पेशा को आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है फॉर्म-16 की. यह आपको आपकी कंपनी की तरफ से मिलेगा, जिसमें आपकी सैलरी पर लगे टैक्स की सारी जानकारी होती है. बता दें कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में तमाम कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं. हालांकि, अगर आपने अपने नियोक्ता यानी अपनी कंपनी से कोई जानकारी छुपाई होगी तो वह फॉर्म-16 में नहीं होगी. ध्यान रहे, अगर आपके पास फॉर्म-16 है, जिसमें आपकी सैलरी पर लगे टैक्स की पूरी जानकारी है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना चंद मिनटों का काम बन जाता है.
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2- 26एएस फॉर्म में चेक करें टीडीएस-टीसीएस
आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले आपको एक बार 26एएस फॉर्म भी जरूर चेक करना चाहिए. एक बार चेक कर लें कि फॉर्म-16 में आप पर लगे टैक्स की जो जानकारियां हैं, वह सही हैं या नहीं. अगर कोई गलती हो तो उसे समय रहते सही करवा लें. ध्यान रहे कि अगर कोई जानकारी गलत है और आप उसे सही करवाते हैं तो इसमें 7-10 दिन तक का समय लग सकता है.
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3- AIS फॉर्म में इनकम और टीडीएस-टीसीएस चेक करें
फॉर्म 26एएस चेक करने के बाद आपको एआईएस यानी एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म भी चेक करना चाहिए. इससे आपको पता चलेगा कि आपने पूरे साल में क्या-क्या ट्रांजेक्शन की हैं. अगर आपकी कमाई सैलरी के अलावा दूसरे तरीकों यानी रेंट या ब्याज आदि से भी हुई है, तो उसकी जानकारी भी एआईएस फॉर्म में मिल जाएगी. साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने क्या-क्या बेचा है यानी सेल किया है, जिससे आपको पैसे मिले हैं. ये चेक करना जरूरी है कि कोई ट्रांजेक्शन छूट ना जाए. अगर कुछ छूटता है तो उसे समय रहते सही करवा लें.
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4- कैपिटल गेन स्टेटमेंट चेक करें
यह फॉर्म सिर्फ उन्हें चेक करना जरूरी है, जिन्हें कैपिटल गेन हुआ है. अगर आपने किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं तो आपको ये फॉर्म चेक करना जरूरी है. अगर आपको 1 लाख रुपये से अधिक का कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 10 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. वहीं अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको उस पर 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. इस टैक्स की कैल्कुलेशन खुद ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कर के ग्राहकों को भेज दी जाती है. अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिला है तो अपने ब्रोकरेज फर्म से बात कर सकते हैं.
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5- ब्याज से हुई कमाई को चेक करें
ऐसे बहुत से करदाता होते हैं जो अन्य स्रोतों से हुई कमाई को रिपोर्ट नहीं करते हैं. इसमें सबसे कॉमन कमाई है, ब्याज से हुई कमाई. अगर आपने कोई एफडी कराई है या फिर सेविंग अकाउंट के ब्याज से आपको कमाई हुई है, तो उसे भी अपनी इनकम में दिखाना जरूरी है. एआईएस फॉर्म में भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें आपके पैन कार्ड से जुड़ी हर ट्रांजेक्शन का रेकॉर्ड होता है. ध्यान रहे, अगर आप गलत इनकम दिखाते हैं तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है.
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